सभी जगह आधार जरूरी नहीं:- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आधार कार्ड की जरूरत पर फैसला देते हुए कहा कि आधार वैद्य पर सभी जगह जरूरी नहीं हैं। पीठ ने बैंक खाते तथा फोन नंबर में आधार संख्या की अनिवार्यता को खत्म कर दिया हैं। वहीं आयकर रिर्टन और पैन से जोड़ने की अनिवार्यता को बरकरार रखा।



पीठ ने कहा कि आधार संख्या ना होने के कारण कई लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं तो ऐसी हालात में कुछ के छूट जाने के कारण इसे गलत नहीं कह सकते। कोर्ट ने कहा कोई घुसपैठी आधार कार्ड ना बना पाए इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। साथ ही पीठ ने डाटा सुरक्षा को मद्य नजर रखते हुए सरकार को कानून बनाने का निर्देश भी दी।


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